विद्या संबल योजना 2024-25: जाने पात्रता, मानदेय व Vidya Sambal Yojana आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानो मे शिक्षको की कमी को पूरा करने करने के लिए एक योजना की शुरूआत की है जिसका नाम राजस्थान विद्या संबल योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सरकारी स्कूल व कॉलेजो मे गेस्ट फैकेल्टी की नियुक्त की जाएगी। राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत विभिन्न सरकारी शैक्षणिक संस्थानो मे गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले रिक्त पदो की संख्या की गणना की जाएगी।

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इसके लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके है। राज्य मे सरकारी स्कूलो और कॉलेजो मे शिक्षको व अन्य स्टॉफ के बड़ी संख्या मे पद खाली है जिसके चलते विद्यार्थियो का समय रहते पाठ्यक्रम पूरा नही हो पा रहा है इसी के चलते विद्या संबल योजना के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयो मे गेस्ट फेकल्टी हेतु आवेदन मागें जाते है।

विद्या संबल योजना क्या है

राजकीय महाविद्यालयो मे शिक्षको की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा विद्या सबंल योजना को शुरू किया गया है। यह योजना राज्य के बेरोज़गार योग्य शिक्षको के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल व कॉलेजो एंव शिक्षण संस्थानो मे योग्य शिक्षको को गेस्ट फैकल्टी के तहत रिक्त पदो पर नियुक्ति की जाती है। राजस्थान विद्या सबंल योजना के तहत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले रिक्त पदो की गणना की जाती है। रिक्त पदो पर शिक्षको का चयन संस्था प्रमुख एंव जिला कलेक्टर द्वारा चयनित समिति द्वारा उनकी योग्यता एंव अनुभव के आधार पर किया जाता है एंव गैस्ट फैकल्टी सदस्यो की देखरेख मे किया जाता है।

विद्या संबल योजना के माध्यम से राज्य के स्कूलो मे चयनित प्रथम श्रेणी के शिक्षको को अधिकतम 30 हजार रूपेय मासिक वेतन दिया जाता है। वही तृतीय श्रेणी और अन्य किसी समकक्ष पद के लिए 21 हजार रूपेय। तथा कॉलेज मे भी सहायता आचार्य से लेकर आचार्य तक 45 हजार रूपये से लेकर 60 हजार रूपेय तक का मानदेय दिया जाता है।

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मुख्य तथ्य विद्या संबल योजना

योजना का नामVidya Sambal Yojana
आरम्भ की गईराजस्थान सरकार द्वारा
वर्ष2024
राज्यराजस्थान
लाभार्थीराज्य के शिक्षित नागरिक।
उद्देश्यराज्य की शिक्षा व्यवस्था मे सुधार कर विद्यार्थियो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
लाभराज्य के सरकारी स्कूल, कॉलेज एंव शिक्षण संस्थानो मे शिक्षको को रिक्त पदो पर नियुक्त किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटविद्या संबल वेबसाइट

पात्रता मापतण्ड

  • विद्या सबंल योजना के तहत आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • राज्य के महिला एंव परूष दोनो ही इस योजना के लिए पात्र होगें।
  • शैक्षणिक योग्यता रखने वाले नागरिक ही विद्या सबंल योजना मे आवेदन के पात्र होगें।
  • आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
  • राज्य के निजी स्कूल मे कार्यरत शिक्षक विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप मे आवेदन कर सकते है।

जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज़
  • शिक्षक एंव प्रशिक्षण के दस्तावेज़
  • आयु प्रमाण पत्र
  • भूमि प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • मोबाइल नम्बर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

विद्या संबल योजना के लाभ

  • राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबल योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज एंव सरकारी शिक्षण संस्थान मे शिक्षको की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी।
  • इसके लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले रिक्त पदो की संख्या की गणना की जाती है।
  • Vidya Sambal Yojana के माध्यम से पर्याप्त शिक्षको की नियुक्ति सुनिश्चित होगी जिससे विद्यार्थियो का पाठ्यक्रम समय से पूरा हो सकेगा।
  • विद्या सबंल योजना के माध्यम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था मे सुधार होगा और विद्यार्थियो को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी।
  • साथ ही राज्य के बेरोज़गार शिक्षको को भी हर साल रोज़गार के नए अवसर प्राप्त होगें।
  • गेस्ट फैकल्टी का चयन संस्था प्रमुख एंव जिला कलेक्टर द्वारा चयनित समिति के माध्यम से किया जाएगा।
  • Vidya Sambal Yojana के तहत चयनित प्रथम श्रेणी के शिक्षको को अधिकतम 30,000 मासिक वेतन दिया जाता है।
  • वही तृतीय श्रेणी और अन्य किसी समकक्ष पद के लिए 21,000 रूपेय। तथा कॉलेज मे भी सहायता आचार्य से लेकर आचार्य तक 45,000 से लेकर 60,000 रूपेय तक का मानदेय दिया जाता है।
  • कोचिंग संस्थानो के प्रमुख बजट प्रावधान के अनुसार स्वंय के स्तर से भी भुगतान कर सकते है।
  • विद्या संबल योजना के माध्यम से राज्य प्रत्येक शैक्षणिक सत्र मे शिक्षको की नियुक्ति की जाती है।
  • ताकि राज्य मे शिक्षा व्यवस्था सुचारू हो सके और बेरोज़गार शिक्षको को रोज़गार प्राप्त हो सके।

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विद्या संबल योजना मानदेय

पदकक्षाप्रति घंटा मानदेयअधिकतम मासिक वेतन
अध्यापक लेवल 1 एंव 2पहली कक्षा से आठवी कक्षा तक30021000/-
वरिष्ठ अध्यापकनौवी से दसवीं कक्षा तक35025000/-
प्राध्यापक11वी एंव 12वीं कक्षा के लिए40030000/-
शारीरिक शिक्षा अनुदेशक30021000/-
प्रोयगशाला सहायक30021000/-

चयन प्रक्रिया

  • राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत संस्था प्रधान द्वारा अपने स्तर से संस्था मे चल रहे रिक्त पद नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमो मे अंकित योग्यता के अनुसार की जाएगी।
  • इसके अलावा जिले मे एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा।
  • इस कमेटी द्वारा भी गैस्ट फेकल्टी का चयन किया जा सकता है।
  • शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद पूर्व जिला मुख्यालय पर समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी विद्यार्थियो से आवेदन मागें जाएगें।
  • इसके बाद मैरिट लिस्ट निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परिक्षा मे प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जाएगी।
  • इस मैरिट लिस्ट के आधार पर गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा जिसके आवेदन स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्ध ही लिए जाएगें।
  • गेस्ट फैकल्टी के कार्यो की मॉनिटरिंग की जाएगी एंव संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही उनका भुगतान किया जाएगा।
  • सभी पदो पर नियुक्ति पूर्ण होने जाने पर गेस्ट फैकल्टी के लिए और आवेदन नही आमंत्रित किये जाएगें।

विद्या संबल योजना आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान राज्य के जो कोई भी इच्छुक व पात्र अभ्यार्थी विद्या संबल योजना मे आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उनको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑफइलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है जिसका अनुसरण करके आप आसानी से विद्या संबल योजना मे आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।

विद्या संबल योजना
विद्या संबल योजना
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा होम पेज पर आपको Citizen Corner के सेक्शन मे Download Forms के लिंक पर क्लिक करना है।
Application Form
Application Form
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपके सामने विद्या संबल योजना का Application Form पीडीएफ फॉर्मेट मे खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म मे पूछी गई सभी सभी मह्त्वपूर्ण जानकारी को जैसे- आपका नाम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नम्बर, जन आधार नम्बर, मोबाल नम्बर आदि दर्ज करना है।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म के साथ मागें गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ो को संलग्न करना है।
  • इसके पश्चात आपको यह आवेदन फॉर्म सम्बन्धित शिक्षण संस्थान या जिला कलेक्ट्रेट मे जमा कर देना है।
  • इस प्रकार आप राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्या संबल योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?

विद्या संबल योजना को राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 मे शुरू किया गया है।

राजस्थान विद्या सबंल योजना क्या है?

राजस्थान विद्या सबंल योजना के तहत सरकारी स्कूल व कॉलेजो एंव शिक्षण संस्थानो मे शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग्य एंव अनुभवी शिक्षको की गेस्ट फैकेल्टी के रूप मे भर्ती की जाती है।

Vidya Sambal Yojana के लिए कौन पात्र होगा?

Vidya Sambal Yojana के लिए राजस्थान राज्य के मूल निवासी योग्य शिक्षक जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है पात्र होगें।

राजस्थान विद्या संबल योजना का क्या लाभ है?

राजस्थान विद्या संवल योजना के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज एंव सरकारी शिक्षण संस्थान मे शिक्षको की भर्ती को पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है और उनको एक उचित मानदेय भी दिया जाता है।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana क्या उद्देश्य है?

Rajasthan Vidya Sambal Yojana का उद्देश्य राज्य की शिक्षा व्यवस्था मे सुधार करके विद्यार्थियो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

विद्या संबल योजना से सम्बन्धित कोई समस्या आने पर कहां सम्पर्क किया जा सकता है?

Vidya Sambal Yojana से जुड़ी कोई भी समस्या आने पर आप 0141 2706106 पर सम्पर्क कर सकते है।

डायरेक्ट लिंक

आधिकारिक वेबसाइट विद्या संबल वेबसाइट
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