मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति मे सुधार करने के लिए 1 अप्रेल 2009 को एक योजना की शुरूआत की गई है जिसे मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Vidhwa Pension Yojana MP 2024 के अन्तर्गत गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष की आयु विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन के रूप मे वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। एमपी विधवा पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। और राज्य की शहरी एंव ग्रामीण दोनो क्षेत्रो की महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा और उनको अपने पति की मृत्यु के पश्चात् किसी दूसरे पर निर्भर नही रहना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है?
मध्य प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उन सभी विधवा महिलाओं को पेंशन राशी दी जाएगी। जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है ताकि वह महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और उनके जीवन स्तर मे सुधार लाया जा सके। MP Vidhwa Pension Yojana 2024 के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की सभी विधवा महिलाओं को हर महीने 600 रूपये की सहायता राशी पेंशन के रूप मे प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता प्राप्त कर विधवा महिलाएं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। क्योकिं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशी सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए महिलाओं का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमे डीबीटी सर्विस इनेबल होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के प्रमुख तथ्य
योजना का नाम | MP Vidhwa Pension Yojana |
आरम्भ की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
कब आरम्भ की गई | 1 अप्रेल 2009 |
सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करना। |
लाभ | हर महीने निश्चित पेंशन |
पेंशन राशी | 600 रूपये प्रतिमाह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
पात्रता व मानदंड
- एमपी विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिलाएं विधवा होनी चाहिए।
- विधवा महिलाओं की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- उम्मीदवार महिलाएं गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करती हो पात्र होगी।
- महिला का नाम बीपीएल सूची मे शामिल होना चाहिए।
- आवेदक महिलाओं का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमे डीबीटी सर्विस इनेबल होनी चाहिए।
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Vidhwa Pension Yojana MP के लाभ
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता राशी पेंशन के तौर पर दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 600 रूपेय की पेंशन राशी प्रदान की जाएगी।
- जिसमे 300 रूपेय का योगदान केन्द्र सरकार द्वारा और 300 रूपेय का योगदान राज्य सरकार का होगा।
- विधवा महिलाओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशी सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते मे डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।
- इसके लिए महिलाओं के बैंक खाते मे DBT Service इनेबल होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर विधवा महिलाएं अपनी जरूरतो को पूरा कर सकेगी।
- और उनको किसी दूसरे पर निर्भर नही रहना पड़ेगा।
- MP Vidhwa Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर विधवा महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त होगीं और उनके जीवन स्तर मे सुधार होगा।
- राज्य की सभी विधवा महिलाएं सशक्त व आत्मनिर्भर होगीं।
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जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- समग्र आईडी
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
Vidhwa Pension Yojana MP आर्थिक सहायता
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य की सभी विधवा महिलाओं को हर महीने 600 रूपये की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी। जो सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते मे सीधे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को दी जाने वाली 600 रूपेय की पेंशन राशी मे 300 रूपेय की राशी केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और 300 रूपेय की राशी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
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चयन प्रक्रिया
MP Vidhwa Pension Yojana के तहत राज्य की विधवा महिलाओं का चयन ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव जिला पंचायनत द्वारा किया जाएगा वही शहरी क्षेत्र की महिलाएं के लिए नगर आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी महिलाओं को निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायत/जिला पंचायत/शहरी क्षेत्र के नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय मे नामांकित अभिलेखो के साथ आवेदन करना होगा।
Vidhwa Pension Yojana MP 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य की जो कोई भी विधवा महिलाएं एमपी विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आवदेन कर लाभ प्राप्त करना चाहती है तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करके आसानी से अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
Step 1: सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट i.e. https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर चले जाना है।
Step 2: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने पोर्टल का होम पेज खुलेगा। होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एंव आर्थिक सहायता योजनाएं का लिंक दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है।
Step 3: इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा नए पेज पर आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
Step 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा नए पेज पर आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे- अपने जिले का नाम, स्थानीय निकाय, और समग्र सदस्य आईडी दर्ज करनी है और कैप्चा कोड दर्ज करके पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Step 5: इसके पश्चता आपके सामने मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपू्र्वक दर्ज करना है और आवेदन फॉर्म के साथ मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को अपलोड कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Step 6: इस प्रकार आपका मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा।
सम्पर्क विवरण
अगर आप विधवा पेंशन योजना मध्य प्रदेश से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
- Helpline Number – 0755-2556916
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना को मद्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रेल साल 2009 मे शुरू किया गया है।
MP Vidhwa Pension Yojana क्या है?
MP Vidhwa Pension Yojana के अन्तर्गत राज्य की गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाली सभी विधवा महिलाओं को हर महीने 600 रूपेय की आर्थिक सहायता राशी पेंशन के रूप मे प्रदान की जाएगी।
MP Vidhwa Pension Yojana का लाभ कितनी आयु की महिलाओं को प्रदान की जाएगी?
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ राज्य की 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की सभी विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
एमपी विधवा पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?
MP Vidhwa Pension Yojana की आधिकारिक वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/ है।
डायरेक्ट लिंक
आधिकारिक वेबसाइट | Vidhwa Pension Yojana Website |
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