उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य मे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है इसके तहत राज्य के सभी नागरिको को समान नागरिक संहिता के तहत अपने विवाह को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है अब राज्य मे विवाहित जोड़ो को अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राज्य के वह सभी नगारिक जो यूसीसी के तहत अपने विवाह का UCC Marriage Registration 2025 कराना चाहते है तो उनको किसी भी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नही है वह अपने घर बैठे ही यूसीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in/ पर जाकर उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है। अब उत्तराखंड राज्य मे विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े को अपनी शादी के 60 दिन के भीतर अनिवार्य रुप से पंजीकरण करना होगा।
उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या है
उत्तराखंड राज्य मे यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावी रुप से लागू कर दिया गया है जिसके तहत विवाह पंजीकरण, तलाक पंजीकरण, और लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के वह सभी नागरिक जो समान नागरिक संहिता के तहत अपना पंजीकरण कराना चाहते है तो वह अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल पर जा सकते है UCC Marriage Registration 2025 बाल विवाह, बहु-विवाह जैसी सामाजिक बुराईयो को खत्म करेगा। उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति मे भविष्य मे कानूनी मामलो मे विवाह प्रमाण पत्र की अनुउपलब्धता समस्या पैदा कर सकती है क्योकिं मैरिज रजिस्ट्रेशन से एक विवाहित दंपत्ति को कानूनी वैधता मिलती है। उत्तराखंड समान नागरिक सहिंता पोर्टल पर कई विभिन्न सेवाएं उपलब्ध है जिनके लिए नागरिक यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते है।
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ucc.uk.gov.in क्या है
उत्तराखंड सरकार द्वारा विवाह को डिजिटल और सरल बनाने के लिए यूसीसी पोर्टल विकसित किया गया है इस पोर्टल पर राज्य के नागरिको को अपने विवाह को ऑनलाइन पंजीकृत करने की अनुमति दी गई है जहां नागरिक आसानी से अपने विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके अलावा इस पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और वसीयत आदि के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है। आपको बता दे कि यूसीसी के तहत सरकार ने 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी शादियो के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है इन शादियो को अगले छ महीने के भीतर पंजीकृत कराना होगा।
27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियो का पंजीकरण विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर ही कराना अनिवार्य होगा अगर को विवाहित दंपत्ति तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण नही कराता है तो उसे अतिरिक्त विलंब शुल्क लेट फीस का भुगातन करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने विवाह पंजीकरण को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिससे नागरिक अपने घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की सहायता से अपना UCC Marriage Registration 2025 कर सकते है।
उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किये जाने वाले मैरिज रजिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिको के लिए समान नागरिक संहिता यानी समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना और विवाह पंजीकरण को कानूनी रुप से मजबूती देना है। UCC Marriage Registration 2025 से राज्य मे महिलाओं और बच्चो के अधिकारो की रक्षा होगी और विवाह सम्बन्धि कानूनी प्रक्रियाओं मे पारदर्शिता आएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड मे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है जिसके तहत 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियो को दो महीने के भीतर पंजीकृत कराना होगा इसके लिए नागरिको को कही जाने की आवश्यकता नही है उम्मीदवार अपने घर बैठे ही ऑनलाइन UCC पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
मुख्य तथ्य UCC Marriage Registration 2025
आर्टिकल | UCC Marriage Registration 2025 |
पोर्टल का नाम | समान नागरिक संहिता |
विकसित किया गया | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
कब विकसित किया गया | 27 जनवरी 2025 |
राज्य | उत्तराखंड |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | नागरिको को समानता और निष्पक्षता प्रदान करना |
लाभ | बहु-विवाह या बाल विवाह जैसी प्रथाएं समाप्त होगीं |
मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://ucc.uk.gov.in/ |
पात्रता मापतंड
- UCC Marriage Registration 2025 के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।़
- आवेदक ने हाल ही मे विवाह किया हो पात्र होगा।
- विवाह के समय महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- और विवाह के समय पुरूष की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
UCC Marriage Registration 2025 के लाभ
- उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य मे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है
- राज्य के सभी नागरिको को समान नागरिक संहिता के तहत अपने विवाह को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है
- अब राज्य मे विवाहित जोड़ो को अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- जिससे उनके विवाह को कानूनी वैधता मिलेगी और महिलाओं व बच्चो के अधिकारो की सुरक्षा होगी।
- और राज्य के सभी नागरिको के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
- वह सभी नगारिक जो यूसीसी के तहत अपने विवाह का UCC Marriage Registration 2025 कराना चाहते है तो उनको किसी भी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नही है
- वह अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अपना उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
- इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है।
- उम्मीदवार इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।
- इसके लिए उनको किसी भी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नही है
- जिससे उनके बहुमूल्य समय की बचत होगी और विवाह सम्बंधि कानूनी प्रक्रियाओं मे पारदर्शिता आएगी।
- इसके अलावा इस पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और वसीयत जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध है।
- इन सभी के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।
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जरूरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पति का फोटो
- पत्नि का फोटो
- मोबाइल नम्बर
- विवाह की तिथि
- विवाह के गवाहो के दस्तावेज़
- दंपत्ति फोटो (यदि विवाह की तिथि 27 जनवरी 2025 से पहले की है)
UCC पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
यूसीसी पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं निम्नलिखित है जिनके लिए उम्मीदवार इस पोर्टल से ही आवेदन कर सकते है।
- विवाह पंजीकरण
- तलाक/विवाह की शून्यता का पंजीकरण
- लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण
- लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति
- निर्वसीयत उत्तराधिकार कानूनी उत्तराधिकारियो की घोषणा
- वसीयतनामा उत्तराधिकार – वसीयत का पंजीकरण
- निवेदन
- डेटा/सूचना तक पहुंच
- शिकायत दर्ज करना।
उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन अन्तिम तिथि
उत्तराखंड राज्य मे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद UCC Marriage Registration 2025 अनिवार्य कर दिया गया है राज्य के सभी विवाहित नागरिको को अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रुप से करना होगा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नागरिको को दो महीने का समय दिया गया है राज्य के सभी नागरिक 60 दिनो के भीतर यूसीसी के तहत अपनी शादी का पंजीकरण अवश्य रुप से करा ले। अगर कोई दंपत्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नही कराता है तो उसे अतिरिक्त विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।
उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन शुल्क
उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दो प्रकार का शुल्क निर्धारित किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है।
- मानक सेवा के लिए पंजीकरण शुल्क 250 रुपेय है।
- वही तत्काल सेवा के लिए पंजीकरण शुल्क 2500 रुपेय निर्धारित किया गया है।
UCC Marriage Registration 2025 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन
यूसीसी ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन 2025 के लिए आपको निचे दी गई प्रक्रिया को अपनाना होगा।
- सबसे पहले आपको यूसीसी पोर्टल वेबसाइट पर जाना है।

- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Login का विकल्प मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Don’t have an Account? Register Here का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।


- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना है और दी गई नियम व शर्तो को स्वीकारते हुए कैप्चा कोड दर्ज कर Sand OTP के विक्लप पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दिए गए निर्धारित बॉक्स मे दर्ज करना है और Verify के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको अपना मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी व पासवर्ड दर्ज करना है और सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक एसएमएस आएगा जिसमे आपको लॉगिन आईडी व पासवर्ड उपलब्ध होगा।
- इसके बाद आपको वापस यूसीसी पोर्टल के होम पेज पर आना है और लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आपको अपनी यूसीसी लॉगिन आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने उत्तराखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मागे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- इस रजिस्ट्रेशन स्लिप की मदद से आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते है।
- इस प्रकार आप यूसीसी पोर्टल से आसानी से अपना ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
तलाक/विवाह की शून्यता का पंजीकरण करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Login का विकल्प मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपना यूसीसी आईडी व पासवर्ड दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जिसमे आपको तलाक/विवाह की शून्यता का पंजीकरण का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप तलाक/विवाह की शून्यता के लिए आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
लिव-इन रिलेशनशिप के तहत पंजीकरण प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Services का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको लिव-इन रिलेशनशिप हेतु एप्लाइन हेयर का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपको अगले पेज पर अपनी यूसीसी आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने लिव-इन रिलेशनशिप हेतु पंजीकरण के लिए आवदेन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Services का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपको अगले पेज पर लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्त हेतु एप्लाइ हियर का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।
निर्वसीयत उत्तराधिकार – कानूनी उत्तराधिकारियो की घोषणा
UCC पोर्टल पर निर्वसीयत उत्ताधिकार या कानूनी उत्ताधिकारियो की घोषणा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निचे दी गई प्रक्रिया को अपनाना होगा।
- सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आएगा जिसमे अपनो अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमे आपको निर्वसीयत उत्तराधिकार – कानूनी उत्तराधिकारियो की घोषणा का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलकरआ जाएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप निर्वसीयत उत्तराधिकार – कानूनी उत्तराधिकारियो की घोषणा के लिए आवेदन दे सकते है।
वसीयतनामा उत्तराधिकार – वसीयत का पंजीकरण
- सर्वप्रथम आपको सबसे पहले आपको यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
- अगले पेज पर आपको वसीयतनामा उत्तराधिकार – वसीयत का पंजीकरण का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने इसका पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- और अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप यूसीसी पोर्टल पर वसीयत के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
निवेदन
UCC पोर्टल पर निवेदन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया इस प्रकार है।
- सर्वप्रथम आपको यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Services का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपको अगले पेज पर निवेदन हेतु एप्लाई हेयर के लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा जिसमे आपको अपनी यूसीसी आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने निवेदन हेतु आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप UCC पोर्टल पर निवेदन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण आसानी कर सकते है।
डेटा/सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया
- आपको यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Services का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपको अगले पेज पर डेटा/सूचना हेतु ऐप्लाइन हेयर के लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा जिसमे आपको अपनी यूसीसी आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने डेटा/सूचना की सभी जानकारी खुलकर जाएगी जिसे आप आसानी से ऑनलाइन देख सकते है और जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- इस प्रकार आप यूसीसी पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन डेटा/सूचना प्राप्त कर सकते है।
शिकायत दर्ज करना
उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आपको निचे दी गई ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा।
- सबसे पहले आपको यूसीसी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुलेगा।
- होम पेज पर आपको Services के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमे आपको शिकायत दर्ज करे के लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपनी यूसीसी आईडी व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।

- लॉगिन करते ही आपके सामने शिकायत दर्ज करने हेतु एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपको पूछी गई कुछ जानकारी को दर्ज करना है।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपको आपकी शिकायत का सन्दर्भ संख्या प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते है।
डायरेक्ट लिंक
सेवाएं | लिंक |
विवाह पंजीकरण हेतु | Click Here |
विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हेतु | Click Here |
तलाक/विवाह की शून्यता पंजीकरण हेतु | Click Here |
लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण हेतु | Click Here |
लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति हेतु | |
निर्वसीयत उत्तराधिकार कानूनी उत्तराधिकारियो की घोषणा | Click Here |
वसीयतनामा उत्तराधिकार – वसीयत का पंजीकरण हेतु | Click Here |
निवेदन हेतु | Click Here |
डेटा/सूचना प्राप्त करने हेतु | Click Here |
शिकायत दर्ज करने हेतु | Click Here |
सम्पर्क विवरण
UCC Marriage Registration 2025 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
- हेल्पलाइन नम्बर – 18001802525
पूछे जाने वाले प्रश्न
UCC Marriage Registration 2025 को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?
UCC Marriage Registration को उत्तराखंड सरकार द्वारा 27 जनवरी 2025 को शुरू किया गया है।
यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करने समय सीमा क्या है?
यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करने की समय सीमा 60 दिन है।
यूसीसी के तहत अब तक कितने विवाहित जोड़े पंजीकृत हो चुके है?
UCC के तहत अब तक 173 विवाहित जोड़े पंजीकृत हो चुके है।
UCC का पूरा नाम क्या है?
UCC का पूरा नाम Uniform Civil Code है।
समान नागरिक संहिता लागू करने का क्या उद्देश्य है?
समान नागरिक संहिता लागू करने का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिको के लिए समानता सुनिश्चित करना और विवाह पंजीकरण को कानूनी रुप से मजबूती देना और राज्य मे सामाजिक बुराईयो को समाप्त करना है ताकि महिलाओ व बच्चो के अधिकारी के रक्षा हो सके।