मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ व जरुरी दस्तावेज

हाल ही मे हरियाणा सरकार द्वारा गरीब व बेसहारा परिवारो की बेटियो के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारो को बेटी के विवाह के लिए 71 हजार रुपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि गरीब परिवार भी अपनी बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक तंगी के धूमधाम से कर सके। और परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।

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राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति पिछड़े एंव बीपीएल वर्ग के परिवारो को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ व जरुरी दस्तावेज का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारो को ई दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब परिवार की बेटियो के विवाह के लिए 71 हजार रूपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी बेटी का विवाह सम्पन्न कर सके। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानजाति, पिछड़ा, बीपीएल वर्ग के गरीब परिवारो को प्राप्त होगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.8 लाख या इससे कम है।

इस योजना मे आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ई दिशा नाम एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियो को पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियो को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही प्राप्त होगा। इसके लिए पात्र परिवारो को अपनी बेटी की शादी के छ महीने पूरे होने से पहले ही ई दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारो की बेटियो को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि वह अपनी बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्या के धूमधाम से कर सके और गरीब परिवारो पर वित्तीय बोझ न पड़े।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के माध्यम से राज्य के एससी, एसटी, सामान्य एंव पिछड़ा व बीपीएल वर्ग की गरीब कन्याओं को विवाह हेतु 71 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कन्या विवाह के लिए 71 हजार रूपेय की आर्थिक सहायता राशी जाति वर्ग एंव आय के आधार पर अलग अलग निर्धारित की गई है।

मुख्य तथ्य मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
आरम्भ की गईहरियाणा सरकार द्वारा
कब आरम्भ की गई18 जुलाई 2024
सम्बन्धित विभागअनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
लाभार्थीराज्य की गरीब परिवार की कन्याएं।
उद्देश्यगरीब बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आर्थिक सहायता राशी71000 रूपेय।
राज्यहरियाणा
वर्ष2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटविवाह शगुन योजना वेबसाइट

पात्रता मापतण्ड

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • राज्य की गरीब परिवार की कन्याएं इस योजना के लिए पात्र होगी।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • एक परिवार की अधिकतम दो बेटियो को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • राज्य की एससी, एसटी, सामान्य एंव पिछड़ा व बीपीएल वर्ग की गरीब कन्याएं विवाह शगुन योजना के लिए पात्र होगीं।
  • विधवा, तलाकशुदा व विकलांग महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • एक कन्या को केवल एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ

  • हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब परिवार की बेटियों के विवाह हेतु 71000 रूपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • ताकि वह अपनी बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्या के सम्पन्न करा सके।
  • इस योजना के तहत पात्र परिवारो को दी जाने वाली राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
  • जिससे गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकेगें और उन पर पड़ने वाला वित्तीय भार नही पड़ेगा।
  • इस योजना के लिए आय अलग अलग जाति वर्ग आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित की गई है।
  • जिसके अनुसार विवाह शगुन योजना की राशी का वितरण किया जाएगा।
  • ताकि राज्य के अधिक से अधिक पात्र परिवारो को इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
  • हरियाणा सरकार द्वारा योजना मे आवेदन करने के लिए ई दिशा पोर्टल लॉन्च किया है।
  • इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियो को पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।
  • पात्र परिवारो को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • इसके लिए पात्र परिवारो को अपनी बेटी की शादी के छ महीने को भीतर ही ई दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

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जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी कार्ड
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक पासबुक।
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के तहत पंजीकरण होने के बाद ही कन्या के माता-पिता को शादी अनुदान दिया जाएगा। इस योजन के तहत पात्र परिवारो को 71000 हजार रूपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर अनुसूचित जाति, विमुक्ति जाति के परिवारो का नाम बीपीएल सूची मे है तो उनको शादी शगुन योजना के तहत 71 हजार रूपेय का लाभ प्राप्त होगा। राज्य की सभी वर्ग की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं अनाथ बच्चे बीपीएल सूची मे है या उनकी आय 1 लाख 80 हजार रूपेय से कम है तो उनको 51 हजार रूपेय का अनुदान मिलेगा।

वही बीपीएल सूचीं मे सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारो को 31 हजार रूपेय का अनुदान मिलेगा। इसी क्रम मे अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूचीं मे नही है और उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपेय से कम है तो उनको 31 हजार रूपेय का अनुदान दिया जाएगा। अगर विवाहित जोड़ा 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उनको 51 हजार रूपेय। और पति पत्नि दोनो मे से एक 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग है तो उसको 31 हजार रूपेय की प्रोत्साहन राशी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत जो कोई भी पात्र परिवार आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उनको ई दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिय निम्नलिखित है जिसका अनुसरण करके आप आसानी से इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा होम पेज पर आपको Account के सेक्शन मे Register के विकल्प पर क्लिक करना है।
Click Register Option
Click Register Option
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे- नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर व पासवर्ड दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको Sand OTP के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके दर्ज मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स मे दर्ज करना है और Submit के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा
  • अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सबी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर करना है।
  • अंत मे आपको Submit के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको एक रशीद प्रदान की जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ई दिशा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट https://shaadi.edisha.gov.in/ पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको Track Application का लिंक दिखाई देगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
Track Application Status
Track Application Status
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपनी Registration ID दर्ज करनी है।
  • इसके बाद आपको Get Record के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके आवेदन की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जाएगी।
  • इस प्रकार आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते है।

सम्पर्क विवरण

अगर आप हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।

  • Helpline Number – 0172 2707009

पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?

मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना को हरियाणा सरकार द्वारा 18 जुलाई 2024 को शुरू किया गया है।

हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना क्या है?

हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के माध्यम से राज्य के गरीब एंव निम्न परिवार की बेटियो के विवाह के लिए 71000 रूपेय की वित्तीय प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी बेटी का विवाह सम्पन्न कर सके।

हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के लिए कौन पात्र होगा?

मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के लिए वह परिवार पात्र होगें जो गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या बीपीएल वर्ग से है और उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपेय से कम है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटी इस योजना के लिए पात्र होगीं और राज्य की विधवा, तलाकशुदा, विंकलाग एंव निराश्रित महिलाएं पुनर्विवाह के लिए योजना मे आवेदन की पात्र होगीं।

मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन हेतु ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://shaadi.edisha.gov.in/ है।

डायरेक्ट लिंक

आधिकारिक वेबसाइट विवाह शगुन योजना वेबसाइट
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