मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना क्या है: जाने विशेषता, ऋण राशि व आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली सरकार द्वारा स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है जिसका नाम मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियो के छोटे उद्यमियो और दुकानदारो को ऋण प्रदान करेगी जिसमे भारी सब्सिडी भी दी जाएगी। जिससे वह खुद का कोई रोज़गार शुरू सकेंगें और उसे बढावा दे सकेगें। मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के माध्यम से राज्य स्वरोज़गार को बढावा मिलेगा औररोज़गार के नए अवसर प्राप्त होगें। Mukhyamantri Swavlamban Rojgar Yojana के माध्यम से दिल्ली सरकार नागरिको को 10 लाख रुपेय तक का ऋण प्रदान करेगी और विभिन्न श्रेणियो के लिए सब्सिडी भी सब्सिडी भी प्रदान करेगी जिससे वह स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित होगें राज्य के 18 से 55 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।

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मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना क्या है

दिल्ली सरकार द्वारा राज्य के छोटे उद्योगो और दुकानदारो को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है यह योजना छोटे दुकानदारो और उद्यमियो को उनकी गतिविधियो का विस्तार करने और रोज़गार के नए अवसर पैदा करने मे मदद करेगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजनाका संचालन दिल्ली खादी और ग्रामोद्दोग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा जो इसे नोडल के रुप मे संभालेगी। इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत उद्यमियो, व्यापरियो, कारीगरो और वंचित वर्गो और विशेष रुप से दिव्यांग व्यक्तियो और विधवाओं को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी।

जिससे नागरिको को रोज़गार के अवसर प्राप्त करने और उसे बढ़ावा देने मे मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से दिल्ली की जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोज़गार के नए अवसर सृजित होगें। मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के 18 से 55 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिक पात्र होगें।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का उद्देश्य

दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगो और दुकानदारो को आत्मनिर्भर बनाना दिल्ली के समग्र विकास को बढ़ावा देना है जिससे दिल्ली के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोज़गार व स्वरोज़गार के नए द्वार खुलेगें। मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के तहत राज्य के छोटे व्यापारियो और दुकानदारो को 10 लाख रुपेय तक का आर्थिक प्रोत्साहन एंव विभिन्न श्रेणियो मे अनुदान भी दिया जाएगा जिससे वह खुद का कोई रोज़गार शुरू कर सकेगें और उसे बढ़ावा देगें। इस योजना के जरिए विगत वर्षो मे संचालित की गई स्वावलंबन रोज़गार योजना की सीमाओं को दूर किया जाएगा जिसमे मात्र 18 ईकाईयो को वित्त प्रोत्साहन दिया गया था लेकिन इस नई योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के स्कूल और कॉलेज छोड़ने वालो सहित विभिन्न लाभार्थियो को समर्थित किया जाएगा।

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मुख्य तथ्य मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना

योजना का नाममुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना
घोषणा की गईदिल्ली सरकार द्वारा
वर्ष2025
राज्यदिल्ली
लाभार्थीराज्य के छोटे उदयमी एंव दुकानदार
उद्देश्यरोज़गार को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना।
लाभ10 लाख रुपये तक ऋण रोज़गार प्रोत्साहन
ब्याज दर7%
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://dkvib.delhi.gov.in/

पात्रता मापतंड

  • मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के लिए आवेदक दिल्ली राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राज्य के छोटे उद्यमी और दुकानदारो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • राज्य के स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके बेरोज़गार युवा भी इस योजना के लिए पात्र होगें।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 से मध्य होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए बेरोज़गार दिव्यांग और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • अन्य किसी योजना के तहत सरकारी संस्थानो से लिए गए अनुचित और बकाया ऋण वाले आवेदक इस योजना के लिए पात्र नही होगें।
  • आवेदक किसी भी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नही होना चाहिए।
  • आवेदक के पास खुद का एक बैंक खाता होना चाहिए।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के लाभ

  • दिल्ली सरकार द्वारा Mukhyamantri Swavlamban Rojgar Yojana की घोषणा की गई है।
  • इस योजना के तहत सरकार विभिन्न श्रेणियो के छोटे उद्यमियो और दुकानदारो को ऋण प्रदान करेगी।
  • जिससे वह खुद का कोई रोज़गार शुरू सकेंगें और उसे बढावा दे सकेगें।
  • मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के माध्यम से राज्य स्वरोज़गार को बढावा मिलेगा औररोज़गार के नए अवसर प्राप्त होगें।
  • दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार नागरिको को 10 लाख रुपेय तक का ऋण प्रदान करेगी।
  • इसके अलावा विभिन्न वर्ग को सब्सिडी भी प्रदान करेगी जिससे वह स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित होगें।
  • मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजनाका संचालन दिल्ली खादी और ग्रामोद्ग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत उद्यमियो, व्यापरियो, कारीगरो और वंचित वर्गो और विशेष रुप से दिव्यांग व्यक्तियो और विधवाओं को 10 लाख रुपये तक ऋण राशी प्रदान की जाएगी।
  • जिससे नागरिको को रोज़गार के अवसर प्राप्त करने और उसे बढ़ावा देने मे मदद मिलेगी।
  • और दिल्ली मे जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोज़गार के नए अवसर सृजित होगें।
  • राज्य के 18 से 55 वर्ष तक के नागरिको को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र उम्मीदवारो को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

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जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दुकान, व्यवसाय या पेशे एमसीडी का पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • गैर पुष्टि क्षेत्र मे औद्योगिक ईकाई के लिए एचपीसी और एमसीएल की एनओसी
  • जमानतदार या गांरटर का सहमति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

ऋण राशी

दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के अन्तर्गत छोटे उद्योगो और दुकानदारो के लिए 10 लाख रुपेय तक का ऋण उपलब्ध कराएगी इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियो को सब्सिडी भी प्रदान करेगी जिससे उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त होगें और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के 18 से 55 वर्ष तक की आयु के सभी छोटे व्यापारी और उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।

सब्सिडी राशी

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के तहत सामान्य वर्ग के आवेदको के लिए 10 प्रतिशत सब्सिडी निर्धारित की गई है जबकि महिलाएं, एससी/एसटी, और पूर्व सैनिको के लिए 15 प्रतिशत सब्सिडी शामिल है। जबकि दिव्यांग व्यक्तियो तथा विधवाओं के लिए 20 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध होगी। किसी भी श्रेणी के लिए कोई अधिकतम सीमा नही होगी।

ब्याज दर व शर्ते

इस योजना के तहत 5 लाख रुपेय तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी और पांच लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत होगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के तहत लिए गए ऋण के लिए सुरक्षा और हाइपोथिकेशन की आवश्यकता होगी।

दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के प्रमुख बिंदु

इस योजना का लाभ स्कूल और कॉलेज छोड़ने वाले, व्यक्तिगत उद्यमी, व्यापारिक पेशेवर, कारीगर, दिव्यांग व्यक्ति, और विधवा महिलाओं को प्राप्त होगा। इससे लाभार्थियो को आत्मनिर्भर बनने और राज्य की अर्थ व्यवस्था मे योगदान देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत ऋण विभिन्न क्षेत्रो मे जैसे- लघु या कुटीर उद्योग, व्यापार, परिवहन, होटल और रेस्तरां तथा सेवा क्षेत्रो के लिए प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना आवेदन

दिल्ली राज्य के जो कोई भी इच्छु व पात्र नागरिक मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के अन्तर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना मे आवेदन करने की दोनो प्रक्रियाओं की जानकारी निचे दी गई है जिसे अपनाकर आप योजना मे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना
मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना
  • इसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के लिंक पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Apply Online के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको New Registration के लिंक पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने इस योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड नम्बर आदि भरना है।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर ओटीबी भेजे के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा जिसे दिए गए बॉक्स मे दर्ज करना है और आगें बढ़े के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अभ आपके सामने मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा
  • जिसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
  • अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपको आवेदन की एक रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना ऑफलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आपको दिल्ली खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के लिंक पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Apply Offline के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट मे खुलकर आ जाएगा।
  • जिसे आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
  • अब आपको इसमे पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करनी है।
  • आवेदन फॉर्म कम्पलीट करने के बाद आपको यह फॉर्म दिल्ली खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय मे जमा कर देना है।
  • जहां सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा आपके आवेदन फॉर्म व दस्तावेज़ो की जांच की जाएगी।
  • इसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

सम्पर्क विवरण

दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

  • हेल्पलाइन नम्बर – 180030000034

पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना क्या है?

दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के माध्यम से राज्य के छोटे व्यापारियो और उद्यमियो को 10 लाख रुयपे तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का लाभ राज्य के छोटे व्यापारियो, उद्यमियो, व बेरोज़गार युवाओं को प्राप्त होगा जो स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके है। इसके अलावा इस योजना मे राज्य के दिव्यांग व विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा?

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना का संचालन दिल्ली खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

इस योजना के तहत दिए गए ऋण पर सामान्य वर्ग के आवेदको के लिए 10 प्रतिशत सब्सिडी निर्धारित की गई है जबकि महिलाएं, एससी/एसटी, और पूर्व सैनिको के लिए 15 प्रतिशत सब्सिडी शामिल है। जबकि दिव्यांग व्यक्तियो तथा विधवाओं के लिए 20 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध होगी। किसी भी श्रेणी के लिए कोई अधिकतम सीमा नही होगी।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोज़गार योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर क्या है?

इस योजना के तहत 5 लाख रुपेय तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी और पांच लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत होगी।

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