झारखंड सरकार द्वारा स्वरोज़गार को बढ़ावा देने और बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार नागरिको को खुद का रोज़गार स्थापित करने के लिए 25 लाख रूपेय तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ताकि वह खुद का कोई रोज़गार शुरू कर सके और रोज़गार से जुड़ सके।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 का लाभ प्राप्त कर बेरोज़गार नागरिक बेरोज़गारी से मुक्त होगें और राज्य मे बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी। वह बेरोज़गार नागरिक जो खुद का रोज़गार शुरू करना चाहते है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह ऐसा नही कर पाते है लेकिन इस योजना के तहत वह बिना किसी आर्थिक समस्या के खुद का कोई रोज़गार शुरू कर सकते है। आज के इस आर्टिकल मे हम मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना पर विस्तार से चर्चा करेगें साथ ही इसकी पात्रता एंव आवेदन प्रक्रिया के बारे मे जानेगें।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के बेरोज़गार युवाओं को खुद का रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोज़गार नागरिको को स्वरोज़गार उपलब्ध कराने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 25 लाख रुपये का तक का ऋण मात्र 6% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। वही अगर लाभार्थी 50 हजार रुपेय तक का ऋण लेता है तो इसके लिए उसे किसी गारंटी की आवश्यकता भी नही पड़ेगी।
ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के खुद का कोई रोज़गार शुरू कर सके और रोज़गार प्राप्त कर सके। राज्य के शहरी एंव ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रो के नागरिको को मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना का लाभ प्राप्त होगा। झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के शिक्षित बेरोज़गार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडलो की महिलाओं को भी प्राप्त होगा। जिससे वह खुद का कोई रोज़गार स्थापित कर सकेगें और रोज़गार प्राप्त कर सकेगें। इस योजना के माध्यम से राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।
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झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई झारखंड रोज़गार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिको को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है। ताकि वह इस अवसर का लाभ उठा सके और रोज़गार प्राप्त कर सके। क्योकिं राज्य मे कई बेरोज़गार नागरिक ऐसे है जो खुद का रोज़गार शुरू करना चाहते है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह खुद का कोई रोज़गार स्थापित नही कर पाते है इसी को ध्यान मे रखते हुए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना को शुरू किया गया है।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से बेरोज़गार नागरिको को खुद का कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपेय तक का ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि राज्य के जरूरतमंद नागरिक बिना किसी आर्थिक समस्या को खुद का रोज़गार शुरू कर सके। राज्य के शहरी एंव ग्रामीण दोनो क्षेत्र के लोगो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। जिससे राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी। साथ ही रोज़गार प्राप्त कर बेरोज़गार नागरिक सशक्त व आत्मनिर्भर होगें।
मुख्य तथ्य झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। |
राज्य | झारखंड |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के बेरोज़गार नागरिक। |
उद्देश्य | स्वरोज़गार को बढ़ावा देना और बेरोज़गारी दर मे कमी करना। |
लाभ | स्वरोज़गार हेतु 25 लाख रुपेय तक का ऋण। |
ब्याज दर | 6% वार्षिक ब्याज |
अनुदान | 40% सब्सिडी के साथ 5 लाख रुपेय। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://jstcdc.org.in/ |
पात्रता मापतंड
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक झारखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- राज्य के शिक्षित बेरोज़गार नागरिक इस योजना के लिए पात्र होगें।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपेय या इससे कम होनी चाहिए।
- राज्य के शिक्षित बेरोज़गार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडलो की महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होगीं।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ
- झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएगें।
- मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं को 25 लाख रुपेय तक ऋण दिया जाएगा जो मात्र 6% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।
- जिससे वह खुद का कोई रोज़गार शुरू कर सकते है और रोज़गार प्राप्त कर सकते है।
- इसके अलावा इस योजना के तहत 40% का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा जिसकी अधिकतम राशी 5 लाख रुपेय होगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थियो को यात्री परिवहन खरीदने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- जिससे बेरोज़गार नागरिको को रोज़गार के नए अवसर प्राप्त होगें और स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य के शहरी एंव ग्रामीण दोनो की क्षेत्र के बेरोज़गार लोगो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडलो की महिलाओ को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नागरिको को 50 हजार रुपेय तक ऋण पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नही होगी।
- मुख्यमंत्री रोज़गार सजृन योजना के अन्तर्गत ऋण राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्वरोज़गार रिपोर्ट
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ो फोटो।
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के लाभार्थी
झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन के लाभार्थियो का विवरण इस प्रकार है।
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अल्पसंख्यक वर्ग
- पिछड़ा वर्ग
- दिव्यांगजन
- सखी मंडल दीदियां।
ऋण राशी
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार नगारिको को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपेय तक की ऋण राशी प्रदान की जाएगी। जो सालाना 6% प्रतिशत ब्याज दर पर देय होगी। इसके अलावा इस योजना के तहत 40% का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा जिसकी अधिकतम राशी 5 लाख रुपेय होगी। साथ ही झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नागरिको को 50 हजार रुपेय तक ऋण पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नही होगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस राशी का उपयोग कर वह खुद का कोई रोज़गार शुरू कर सकते है।
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आवेदन करने हेतु कार्यालय
झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना मे आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित कार्योलयो मे से किसी भी एक कार्यालय मे जाना होगा।
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम
- अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण अधिकारी।
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम।
चयन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभार्थियो आवेदन पत्र सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ो के साथ सम्बन्धित विभाग मे जमा करना होगा। इसके बाद सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो द्वारा लाभार्थियो के दस्तावेज़ो का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवदेक को विभाग मे भी बुलाया जाएगा। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से ऋण राशी जमा की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया मे 15 से 1 महीने का समय लग सकता है। ध्यान रहे कि आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा उनके द्वारा दर्ज की गई जानकारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर लाभार्थी ने कोई जानकारी गलत दर्ज की है तो उस स्थिति मे उनका आवेदन पत्र रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना मे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा।
- सबसे पहले आपको सहकारी विकास निगम वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Schemes & Programmes के सेक्शन मे State Sponsered (CMEGP) का लिंक दिखाई देगाआपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको एक आवेदन की रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना मे ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा।
- सबसे पहले आपको अपने सभी दस्तावेज़ो के साथ झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना से सम्बन्धित कार्यालय मे जाना होगा।
- वहां पर जाने के बाद आपको सम्बन्धित अधिकारी से मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को प्रतिलिपी को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देना है।
- अंत मे आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वही पर जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया है।
- सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा आपके आवेदन पत्र की सत्यता की जांच की जाएगी और जांच मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको एक रशीद दे दी जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
- Helpline Number – 91 6512552398
पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना को झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना क्या है?
झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के माध्यम से राज्य के जरूरतमंद बेरोज़गार नागरिको को खुद का रोज़गार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपेय तक का ऋण उपपलब्ध कराया जाएगा।
झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के लिए कौन पात्र होगा?
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के लिए राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के बेरोज़गार नागरिक पात्र होगें जो खुद का कोई रोज़गार या कारोबार करना चाहते है। लेकिन वह आर्थिक रुप से सक्षम नही है।
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?
झारखंड मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट http://jstcdc.org.in/ है।
Direct Links
आधिकारिक वेबसाइट | मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना वेबसाइट |
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