हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना:- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिको के हित मे चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओ का लाभ देने के लिए बुधवार को जींद मे एक राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एंव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह मे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अथिति के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने 18 कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ किया इनमे से एक हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिको को उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख 1 हजार रूपेय की आर्थिक सहायता राशी दी जाएगी।
हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के तहत श्रमिको की बेटी के विवाह हेतु दी जाने वाली राशी की 75 प्रतिशत राशी विवाह के तीन दिन पहले दी जाएगी। श्रमिक जागरूकता एंव सम्मान समारोह के दौरान हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के तहत श्रमिको की बेटियो की शादी के लिए 34 श्रमिको को 7 लाख रूपेय की वित्तीय सहायता राशी सीधे उनके बैंक खाते मे भेजी गई है।
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना क्या है
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिको के कल्याण के लिए हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिको को अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख 1 हजार रूपेय की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के केवल श्रम कल्याण बोर्ड मे पंजीकृत श्रमिको को ही प्राप्त होगा। हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का संचालन हरियाणा श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। कन्यादन एंव शादी सहायता योजना के तहत बोर्ड मे पंजीकृत श्रमिको को बेटी की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशी की 75 प्रतिशत राशी 3 दिन पहले दी जाएगी।
यानी श्रमिको को बेटी की शादी के लिए विवाह से तीन दिन पहले 75000 रूपेय की आर्थिक सहायता राशी प्रदान कर दी जाएगी। ताकि वह अपनी बेटी की शादी के तीन दिन पहले ही योजना का लाभ प्राप्त कर सके और वह अपनी बेटी का कन्यादान कर सके। हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने लिए पंजीकृत श्रमिको को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का लाभ राज्य एक परिवार की बेटियो को प्राप्त होगा।
मुख्य तथ्य हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा |
कब आरम्भ की गई | 19 जून 2024 |
सम्बन्धित विभाग | श्रम विभाग |
राज्य | हरियाणा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिको की बेटी के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशी | 1 लाख 1 हजार रूपेय। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | हरियाणा लेबर वेबसाइट |
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई कन्यादान एंव शादी सहायता योजना हरियाणा का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिको की बेटी के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी बेटी का विवाह सम्पन्न कर सके। हरियाणा कन्यादान व शादी सहायता योजना का लाभ राज्य के केवल पंजीकृत श्रमिको को प्राप्त होगा
जिसके माध्यम उनको अपनी बेटी के विवाह के लिए 1 लाख 1 हजार रूपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस सहायता राशी का 75 प्रतिशत राशी यानी 75000 रूपेय श्रमिको को बेटी के विवाह के तीन दिन पहले ही दी जाएगी जिससे वह अपनी बेटी का कन्यादान कर सकेगें। इस योजना का लाभ हरियाणा श्रम विभाग द्वारा एक परिवार की अधिकतम 3 बेटियो को ही प्राप्त होगा। इसके लिए पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
पात्रता मापतण्ड
- हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक श्रमिक होना चाहिए और पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 3 बेटियो को ही प्राप्त होगा।
- श्रमिक की बेटी की विवाह के समय आयु 18 या इससे अधिक होनी चाहिए।
- विवाह कार्ड एंव आवेदन पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
- वर और वधु को विवाह की कानूनी आय भी प्राप्त होनी चाहिए।
- लाभार्थी इस योजना मे कन्यादान के रूप मे अपनी बेटी की शादी के 3 दिन पहले आवेदन कर सकते है।
- आवेदक का बैंक खाता व मोबाइल नम्बर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना के लाभ
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिको की बेटियो को लाभान्वित किया जाएगा।
- हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के तहत राज्य के पंजीकृत श्रमिको की बेटियो के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ताकि वह अपनी बेटी का विवाह विवाह बिना किसी आर्थिक समस्या के सम्पन्न कर सके।
- राज्य के पंजीकृत श्रमिको की बेटियो के विवाह के लिए 1 लाख 1 हजार रूपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- जिसमे से 75 प्रतिशत राशी विवाह के तीन दिन पहले दी जाएगी जिससे वह अपनी बेटी का कन्यादान कर सकेगें।
- हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता राशी का चेक विभाग के अधिकारी द्वारा खुद पहुंचाया जाएगा।
- बकाया राशी लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।
- हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता से बेटी के विवाह पर होने वाले खर्च को कम करने मे मदद मिलेगी।
- यह योजना श्रमिक की पुत्री की शादी का वित्तीय भार कम करने मे सहायता करेगी।
आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिको की बेटियो को लाभ पहुंचाने के लिए कन्यादान एवं शादी सहायता योजना शुरू की गई है हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा गरीब श्रमिको की बेटियो के विवाह के लिए 1 लाख 1 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के तहत श्रमिको की बेटी के विवाह हेतु दी जाने वाली राशी की 75 प्रतिशत राशी यानी 75000 रूपेय विवाह के तीन दिन पहले कन्यादान के लिए दी जाएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के शुभारम्भ के दौरान पंजीकृत श्रमिको की बेटियो की शादी के लिए 34 श्रमिको को 7 लाख रूपेय की वित्तीय सहायता राशी भी सीधे उनके बैंक खाते मे भेजी गई है।
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शादी कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो।
हरियाणा कन्यादान एवं शादी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2024
हरियाणा राज्य के जो कोई भी इच्छुक व पात्र श्रमिक हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना मे आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है जिसे अपनाकर आप आसानी से योजना मे आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
- सबसे पहले आपको कन्यादान एंव शादी सहायता योजना की ऑफिशियल हरियाणा लेबर वेबसाइट पर चले जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा होम पेज पर आपको हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का विकल्प दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है अब आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना मे ऑनलाइन आवेदन कर सकेगें और लाभ प्राप्त कर सकेगें।
सम्पर्क विवरण
अगर आप हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
- Helpline Number – 1800 180 2129
पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?
हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 19 जून 2024 को शुरू किया गया है।
कन्यादान एंव शादी सहायता योजना हरियाणा क्या है?
हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिको को बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी ताकि वह अपनी बेटी की शादी बिना किसी आर्थिक समस्या के सम्पन्न कर सके।
कन्यादान एंव शादी सहायता योजना हरियाणा के तहत श्रमिको की बेटी के विवाह हेतु कितनी आर्थिक सहायता राशी दी जाएगी?
हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिको की बेटी के विवाह के लिए 1 लाख 1 हजार रूपेय की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी। इस योजना मे श्रमिको की बेटी के विवाह हेतु दी जाने वाली राशी की 75 प्रतिशत राशी विवाह के तीन दिन पहले दी जाएगी।
कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
कन्यादान एंव शादी सहायता योजना का लाभ हरियाणा श्रम विभाग मे पंजीकृत श्रमिको को प्राप्त होगा जिनको कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता प्राप्त है।
हरियाणा कन्यादान एंव शादी सहायता योजना की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?
हरियाणा कन्यादान व शादी सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट है।
डायरेक्ट लिंक
आधिकारिक वेबसाइट | कन्यादान एंव शादी सहायता वेबसाइट |
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