मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य मे पशुपालन व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को शुरू करने का ऐलान किया है जिसका नाम डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य मे 25 दुधारू पशुओ की इकाइयो की स्थापना की जाएगी। इसकी एक इकाई की लागत अधिकतम 42 लाख रुपये होगी। डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 से राज्य मे दुग्ध उत्पादन मे क्रांति आएगी। इस योजना से किसानो को सब्सिडी, प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेगी। वर्तमान मे मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पान मे तीसरे नम्बर पर है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार का उद्देश्य इसे पहले स्थान पर ले जाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने डॉ अंबेडकर कामधेनु योजना योजना लॉन्च की है। जो 14 अप्रेल 2025 से शुरू हो चुकी है। जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के किसानो को आर्थिक रुप से मजबूत बनाएगी।
डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना क्या है
मध्य प्रदेश सरकार ने डॉ अंबेडकर जयंती के अवसर पर पशुपालको को सशक्त बनाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरूआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य मे 25 दुधारू पशुओ की इकाइयो की स्थापना की जाएगी। इसमे एक इकाई की लागत अधिकतम 42 लाख रुपये रहने वाली है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। इस योजना की एक ईकाई मे सारी गाय-भैंस एक ही प्रजाति की होगीं। राज्य के सभी वर्ग के पशुपालको को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत राज्य के पात्र उम्मीदवारो को 25% अनुदान दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उम्मीदवारो को 33% अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवेदक के पास हर इकाई के लिए कम से कम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व पात्र उम्मीदवारो को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालको को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि वह अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सके। इस योजना के तहत 25 या इससे अधिक गाय खरीदने वाले किसानो को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिससे राज्य के छोटे किसान भी पशुपालन व्यवसाय को प्रेरित होगे और उनकी आय बढ़ेगी। इसके अलावा गांव मे दुग्ध संग्रह केन्द्र और गौशालाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रो मे रोज़गार के अवसर पैदा करेगा और राज्य की महिलाओं को भी इसमे भागीदारी का अवसर प्राप्त होगा जो महिलाएं डेयरी उद्योग मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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मुख्य तथ्य डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना 2025
योजना का नाम | डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 |
शुरू की गई | सीएम मोहन यादव द्वारा |
कब शुरू की गई | 14 अप्रेल 2025 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | राज्य के पशुपालक व किसान |
उद्देश्य | दुग्ध इकाईयो को बढ़ावा देना। |
लाभ | वित्तीय प्रोत्साहन |
प्रोत्साहन राशी | 25% |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://mpdah.gov.in/ |
पात्रता मापतंड
- डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान या पशुपलाक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना चाहिए।
- अगर कोई किसान परिवार की सामूहिक जमीन का उपयोग करता है तो इसके लिए अन्य सदस्यो की सहमति होनी चाहिए।
- आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो।
- आवेदक के बैंक खाते की डीबीटी सर्विस इनेबल होनी चाहिए।
वर्तमान मे दुग्ध सप्लाई कर रहे पशुपालको को मिलेगी प्राथमिकता
अंबेडकर कामधेनु योजना के लिए वर्तमान मे दुग्ध संघो मे पहले से ही दुग्ध सप्लाई कर रहे पशुपालको को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध संघ प्रोड्यूसर कंपनी के प्रचलित मिल्क रूट या नए मिल्क रूट पर आने वाले हितग्राहियो को प्राथमिकता देगें। एक हितग्राही को एक या एक से अधिक (अधिकतम 8 इकाइयो, 200 दुधारू पशु) लेने की पात्रता होगी। एक इकाई से अधिक ईकाई लेने की स्थिति मे उन्नत/संकर गाय या भैंस की इकाई अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकेगा। यानी अगर लाभार्थी तीन इकाई लेता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार एक भैंस की इकाई, एंव एक संकर गाय की इकाई तथा एक उन्नत देशी गौवंश की इकाई भी ले सकेगा। अगर लाभार्थी द्वारा एक बार योजना का लाभ लेकर सभी ऋण चुका देता है तो वह अगली बार योजना का लाभ लेने के लिे पात्र होगा। राज्य के किसानो व पशुपालको को यह सुविधा अधिकतम आठ इकाइयो तक दी जा सकेगी। लेकिन इसके लिए एक ऋण व दूसरे ऋण के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर होगा।
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डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना मे किसानो को पशुपालन से जुड़ी गतिविधियो के लिए वित्तीय प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अंबेडकर कामधेनु योजना मे पशुपालको को दुग्ध डेयरी खोलने पर 25% सब्सिडी दी जाएगी।
- जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशुपालको को 30% अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य मे 25 दुधारू पशुओ की इकाइयो की स्थापना की जाएगी।
- इसकी एक इकाई की लागत अधिकतम 42 लाख रुपये होगी।
- डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 से राज्य मे पशुपलान को बढ़ावा मिलेगा और दुग्ध उत्पादन मे क्रांति आएगी।
- इस योजना से किसानो को सब्सिडी, प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेगी।
- अंबेडकर कामधेनु योजना मे नस्ल सुधार भ्रुण ट्रांसप्लांट कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
- जिससे पशुपालको को अपनी गायो और बकरियो की नस्ल को सुधारने का मौका मिलेगा।
- अच्छी नस्ल के पशु न केवल अधिक दुग्ध देगें बल्कि उनकी सेहत भी मजबूत होगी।
- इसके अलावा बांझ निवारण शिविरो का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि पशुओ की प्रजनन क्षमता मे सुधार हो सके।
- यह योजना न केवल पशुपालक को आर्थिक सहायता देने का एक माध्यम है बल्कि यह पशुपालन मे नवाचार और विकास को भी बढ़ावा देगी।
- इसमे किसानो को आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वह अपने पशुपालन व्यवसाय को लाभकारी बना सके।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
वित्तीय सहायता
डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत किसानो और पशुपालको को दुग्ध इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियो को यह वित्तीय सहायता चार चरणो मे दी जाएगी। पूंजी सब्सिडी और ब्याज अनुदान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियो को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत दिया जाएगा। राज्य के अन्य वर्ग के लाभार्थियो को 25% सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी वितरण की पहली तारीख से 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के अन्तर्गत एकमुश्त प्राप्त होगी। इस पर लाभार्थियो को कोई ब्याज नही देना होगा। हितग्राही अपने ऋण का भुगतान निर्धारित ऋण अवधि से पहले कर सकता है।
चयन प्रक्रिया
इस योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी को डेयरी इकाई को सतत रुप से अधिकतम 7 वर्षो तक या ऋण की समाप्ति तक संचालित करना होगा। इस योजना मे लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। दूसरी और ऋण केवल चक्र से संतोषजनक पुनर्भुगतान पर ही देय होगा।
डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 आवेदन
मध्य प्रदेश राज्य के जो कोई भी इच्छुक व पात्र पशुपालक व किसान इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो वह निचे बताई गई ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
- सबसे पहले आपको पशुपालन एंव डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mpdah.gov.in/ पर जाना है।

- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको मेन्यु मे योजनाएं का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपने राज्य का चयन करना है।
- और योजनाओं सी सूची मे डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमे आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने के बाद आपको एक रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
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सम्पर्क विवरण
अगर आफ डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नम्बर – 07552772262
पूछे जाने वाले प्रश्न
डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 14 अप्रेल 2025 को अंबेडकर कामधेनु योजना को शुरू किया गया है।
डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से राज्य मे 25 दुधारू पशुओ की इकाइयो की स्थापना की जाएगी। जिसमे एक इकाई की लागत अधिकतम 42 लाख रुपये होगी। इसके लिए किसानो और पशुपालको को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत किसानो को पशु इकाईयो की स्थापना के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
इस योजना के तहत पशु इकाईयो की स्थापना के लिए सामान्य वर्ग के किसानो को 25% सब्सिडी दी जाएगी जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानो को 33% सब्सिडी दी जाएगी।
मध्य प्रदेश के कौन से किसान इसके लिए पात्र होगें?
राज्य के वह किसान जिनकी आयु 21 वर्ष या इससे अधिक है और उनके पास पास हर इकाई के लिए न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है। तो वह इस योजना के लिए पात्र होगें।