दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य दिल्ली में अनाथ लड़कियों और गरीब विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से एक पात्र परिवार की दो बेटियों की शादी की जा सकती है जिससे शादी से संबंधित खर्चों के वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। योग्य आवेदक इस सहायता के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करके, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके और निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं। जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे की आप दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करे।
दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना क्या है
दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना विधवाओं और अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपनी बेटियों या अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जायगी। यह योजना विवाह के वित्तीय बोझ को कम करके वंचित परिवारों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस सहायता की पेशकश करके सरकार सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहती है और विधवाओं और अनाथ लड़कियों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना चाहती है।
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दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना का उद्देश्य
दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना से दिल्ली सरकार का प्राथमिक उद्देश्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक- विवाह के दौरान गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। दिल्ली सरकार द्वारा यह योजना गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों की वित्तीय सहायता करने के लिए बनाई गई है कि वित्तीय चुनौतियाँ किसी लड़की की शादी में बाधा न बनें। यह जरूरतमंद परिवारों की सहायता करके समानता और सम्मान को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता देकर सरकार वित्तीय चिंताओं को कम करने और परिवारों को अतिरिक्त तनाव के बिना विवाह समारोह करने के लिए सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है।
मुख्य तथ्य दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना
योजना का नाम | दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना |
राज्य | केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली |
लाभार्थी | महिलाएं |
योजना आरम्भ | 2024 |
उद्देश्य | गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | Official Website |
पात्रता मापदंड
- केवल दो बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
- आवेदक का कम से कम 5 साल तक दिल्ली का निवास होना चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय। 1,00,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- आधार से जुड़ा बैंक खाता दिल्ली में होना चाहिए और केवल आवेदक द्वारा संचालित होना चाहिए।
- आवेदक को अधिकारियों से कोई अन्य वित्तीय मदद नहीं मिलती हुई होनी चाहिए।
- जिस बेटी के लिए सहायता का अनुरोध किया जाता है, वह शादी के दिन कम से कम 18 साल की होनी चाहिए।
लाभ
- दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार पात्र विधवाओं और अनाथ लड़कियों को विवाह खर्च के लिए 30,000 रुपये प्रदान करती है।
- यह योजना विधवाओं और अनाथ लड़कियों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करता है।
- दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना परिवारों पर आर्थिक तनाव को कम करती है, जिससे उन्हें शांतिपूर्वक विवाह समारोह आयोजित करने की सुविधा मिलती है।
- इस योजना से दिल्ली सरकार का उद्देश्य विवाह के दौरान गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड: आवेदक के पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए।
- स्कैन किए गए दस्तावेज़: स्व-सत्यापित दस्तावेज़ों को स्कैन करके 100 KB से कम आकार के PDF प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- आयु प्रमाण पत्र: जिस बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, उसका आयु प्रमाण पत्र प्रदान करें।
- पति की अनुपस्थिति का प्रमाण: मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक के कागजात, अलगाव पत्र या परित्याग/अलगाव दिखाने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
- निवास प्रमाण: यह दर्शाने वाला प्रमाण प्रदान करें कि आवेदक पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है।
- बैंक विवरण: आवेदक के पास दिल्ली में एकल-संचालित आधार-लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें पिछले वर्ष का बैंक स्टेटमेंट या पासबुक हो।
- फोटोग्राफ: हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो (JPG/JPEG प्रारूप, 50 KB से कम) अपलोड करें।
- आय घोषणा: आय स्व-घोषणा फॉर्म भरें और अपलोड करें (पोर्टल पर टेम्पलेट उपलब्ध है)।
दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली खोलें।
- अब सिटिजन कॉर्नर में शुरू करने के लिए “न्यू यूजर” पर क्लिक करें।
- अपना दस्तावेज़ प्रकार चुनें, या तो आधार कार्ड या वोटर आईडी।
- इसके बाद दिए गए फ़ील्ड में अपना आधार या वोटर आईडी नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करे और जारी रखें पर क्लिक करें। नागरिक पंजीकरण फ़ॉर्म दिखाई देगा।
- अपने वर्तमान आवासीय पते सहित सभी विवरण भरें।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करे और जारी रखें पर क्लिक करें।
- अब आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाएगा।
- अब, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपका पंजीकरण हो गया है।
योजना के लिए पंजीकरण करने के चरण
- सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन&अप्लाई अनुभाग पर जाएँ। अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड दर्ज करें और लॉग इन करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज करे।
- लॉग इन करने के बाद, मुख्य पृष्ठ पर जाएँ और “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें। उपलब्ध सेवाओं की एक सूची खुल जाएगी।
- विभागों की सूची से, महिला एवं बाल विकास विभाग चुनें।
- आप जिस वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे चुनें और “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- बेसिक/व्यक्तिगत विवरण फ़ॉर्म का रिव्यु करें, फिर जारी रखें पर क्लिक करें। सभी आवश्यक जानकारी भरें और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अपना फ़ोटो अपलोड करें, अगला क्लिक करें और फिर समाप्त पर क्लिक करें। आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा।
- OTP दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपके सफल आवेदन की पुष्टि करते हुए एक पावती तैयार की जाएगी।
- इस तरह आप दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना के अंतर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
दिल्ली में रहने वाली विधवाएँ और अनाथ लड़कियाँ आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
दिल्ली विधवा-बेटी विवाह योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
इस योजना में विवाह से संबंधित खर्चों के लिए 30,000 रुपये दिए जाते हैं।
डायरेक्ट लिंक
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