उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को उद्यमी बनाने और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को बिना किसी ब्याज के लोन दिया जा रहा है। जिससे वह खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सकते है और रोज़गार से प्राप्त कर सकते है। लेकिन इस योजना के लिए कुछ शर्ते और शैक्षणिक योगय्ताए निर्धारित थी जिससे सभी बेरोज़गार युवाओं को CM Yuva Udyami Yojana 2025 का लाभ नही मिला पा रहा था। इसी को ध्यान मे रखकर राज्य सरकार ने इस योजना की शर्तो और नियमो मे बड़ा बदलवा किया है ताकि अधिक से अधिक बेरोज़गार लोगो को इस योजना का लाभ मिल सके। तो चलिए जान लेते है कि किया इस योजना मे बदलवा किया गया है और इसके नए नियम क्या है।
क्या है नया नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोज़गार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सीएम युवा उद्यमी योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। ताकि वह खुद का को रोज़गार शुरू कर सके। इस योजना मे आवेदन करने वाले युवाओं के लिए सरकार ने कुछ शर्ते निर्धारित थी जिनको पूरा करने बाद बाद ही वह योजना के अन्तर्गत आवेदन कर पाते थे। लेकिन अब सरकार ने इस योजना की शर्तो मे बड़ा बदलाव किया है। ताकि अधिक से अधिक युवा इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। पहले इस योजना के अन्तर्गत आप जिस भी काम को शुरू करना चाहते थे तो उससे सम्बन्धित ट्रेनिंग लेनी होती थी। लेकिन अब इस नियम मे थोड़ी ढील दी गई है। इस योजना के नए नियम के अनुसार अगर किसी आवेदक के पास टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स मे डिप्लामा यो डिग्री है तो उनको अब अलग से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नही है। यहा तक की उनके पास सम्बन्धित कोर्स का प्रमाण पत्र भी है तो भी उनको लोन मिल जाएगा। उनको अब ट्रेनिंग नही लोनी होगी। उनके इन्ही डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और सीधे बैंको को भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने और नए एमएसएमई की स्थापना के लिए आर्थिक ऋण प्रदान करती है। CM Yuva Udyami Yojana के तहत युवाओं को खुद का रोज़गार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के खुद का कोई रोज़गार शुरू कर सके। राज्य के 21 से 40 वर्ष तक की आयु के सभी बेरोज़गार युवाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लिए गए ऋण 4 वर्षो मे वापस करना होता है। इस योजना के तहत पहले लोन के लिए आवेदन करते समय शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण पत्र भी देना होता था और बिज़नेस से सम्बन्धित ट्रेनिंग प्रमाण पत्र भी मांगा जाता था। लेकिन अब युवाओं की टेक्निकल और प्रोफेशनल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी आपका आवेदन बैंको को भेज दिया जाएगा। राज्य के पात्र युवा अब आसानी से 5 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते है और सरकार आपको 90 फीसदी तक बिना गारटी के और बिना ब्याज के लोन ले सकते है।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ताकि आज की युवा पीढ़ी स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित हो सके। सीएम युवा उद्यमी योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को खुद का रोज़गार शुरू करने लिए 5 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है जिससे वह खुद का कोई रोज़गार शुरू करने के लिए सक्षम होते है। यह योजना बेरोज़गार युवाओं को वित्तीय सहायता के साथ अन्य अन्य सुविधाएं प्रदान करती है जिससे वह खुद अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सकते। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लक्ष्य 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष और और 10 वर्ष मे कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर प्रदान करना है।
मुख्य तथ्य CM Yuva Udyami Yojana
योजना का नाम | CM Yuva Udyami Yojana 2025 |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
सम्बन्धित विभाग | सूक्ष्म लघु एंव मध्यम उद्यम विभार |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | राज्य के बेरोज़गार युवा |
उद्देश्य | युवा पीढ़ी को स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करना और उनको उद्यमी बनाना |
लाभ | स्वरोज़गार हेतु वित्तीय प्रोत्साहन |
प्रोत्साहन राशी | 5 लाख रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://msme.up.gov.in/ |
पात्रता मापतंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक शिक्षित बेरोज़गार नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से कम होनी चाहिए।
- आवेदक ने पहले किसी अन्य स्वरोज़गार हेतु ऋण योजना का लाभ न प्राप्त किया हो।
- आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नही होना चाहिए।
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CM Yuva Udyami Yojana के लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा उद्यमी योजना को शुरू किया गया है।
- राज्य के शिक्षित और बेरोज़गार युवाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं स्वरोज़गार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ताकि वह खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सकते और रोज़गार को प्राप्त हो सके।
- अगर लाभार्थी यह ऋण समय समय से चुका देता है तो वह दूसरे चरण के 7.5 लाख तक के ऋण ले सकता है।
- CM Yuva Udyami Yojana के तहत उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण राज्य सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिससे युवा स्वरोज़गार के लिए प्रेरित होगें होगें राज्य मे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना मे युवाओं को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिसे 4 वर्ष मे लोटाना होता है।
- यह योजना हर साल 1 लाख युवाओं को रोज़गार देने का का लक्ष्य रखती है।
- जिससे 10 वर्षो मे 10 लाख रोज़गार के अवसर पैदा होगें।
- इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियो को उद्यमिता, प्रशिक्षण, सॉफ्ट कौशल और व्यवसाय इन्कूबेशन सपोर्ट प्रदान करती है।
- इसमे ब्याज मुक्त ऋण, रोज़गार सृजन और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना शामिल है।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज़
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
ऋण राशी
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण राज्य सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण की समय सीमा 4 वर्ष की होगी। अगर को उम्मीदवार निर्धारित समय पर ऋण चुका देता है तो वह इस योजना के दूसरे चरण मे 7.5 लाख रुपये तक ऋण प्राप्तकर सकता है।
CM Yuva Udyami Yojana 2025 ऑनलाइन आवेदन
राज्य के जो कोई भी इच्छुक व पात्र युवा मुख्मयंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो वह निचे बताई गई ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करके इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
- सबसे पहले आपको उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ पर जाना है।

- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको निचे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का विकल्प मिलेगा आपको इसके निचे आवेदन करें का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने इस योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म मे पूछी गई सभी आवशयक जानकारी जैसे- नाम, पता, जन्म तिथि, लिंक, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड नम्बर आदि जानकारी दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपको अपने मोबाइल नम्बर दर्ज करके ओटीपी से वेरिफाई करना है।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी भरने के बाद आपको मागे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास प्रिंट कर सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
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सम्पर्क विवरण
अगर आप CM Yuva Udyami Yojana 2025 सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर आपको इस योजना मे आवेदन करने मे किसी प्रकार की समस्या का समाना करना पड़ रहा है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नम्बर – 18001800888
पूछे जाने वाले प्रश्न
CM Yuva Udyami Yojana 2025 क्या है?
CM Yuva Udyami Yojana के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत स्वरोज़गार के लिए कितना ऋण दिया जाता है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओ को 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध दिया जाता है।
CM Yuva Udyami Yojana के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने आवेदन हो चुके है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए 48 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष कितना ऋण देने का लक्ष्य रखा है?
राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 1.5 लाख लोन देने का लक्ष्य रखा है।
इस योजना के तहत लिए गए ऋण की समय सीमा कितनी है?
इस योजना के तहत लिए गए ऋण की समय सीमा 4 वर्ष है। यदि कोई युवा निर्धारित समय सीमा मे ऋण चुका देता है तो वह इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिए योग्य हो जाता है।
राज्य किन युवाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा?
राज्य के सभी शिक्षित बेरोज़गार युवा इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य है और उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है।