Bihar Gehu Adhiprapti 2024-25 : रबी गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु किसान @ epacs.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करे

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी ने अपने राज्य के किसान भाइयो को लाभ पहुंचाने के लिए Bihar Gehu Adhiprapti 2024-25 को शुरू किया है। बिहार सरकार की यह योजना एक कल्याणकारी योजना है इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान भाइयो को अपनी रबी गेहू की फसल उचित मूल्य कर बेचने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। जिससे उन्हें अपनी फसल के अच्छे पैसे मिल सके। तो चलिए हम आपको बताते है की Bihar Gehu Adhiprapti क्या है और आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे कर सकते है।

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बिहार गेहूं अधिप्राप्ति 2024-25

जैसे की आप सभी लोग जानते है बिहार राज्य में बहुत से ऐसे किसान है जो अपने फसल तो बेचते है पर उन्हें अपनी फसल बेचने के अच्छे दाम नहीं मिल पाते है। किसानो की इस परेशानी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने 15 मार्च 2024 से Bihar Gehu Adhiprapti 2024-25 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसान भाई अपनी गेहू की फसल गेहूँ अधिप्रप्ति के समय अपनी पसंद के किसी भी अधिप्राप्ति केंद्र पर अच्छे दामों पर बेच सकते है। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी रबी गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहते है तो वह बिहार ई – सहकारी, सहकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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मुख्य तथ्य बिहार गेहूं अधिप्राप्ति

आर्टिकल का नामBihar Gehu Adhiprapti
किसके द्वारा शुरू की गयीबिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी
लाभार्थीराज्य के किसान भाइयो
उद्देश्यउनकी फसल के उचित दाम उपलब्ध कराना
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://epacs.bih.nic.in/

रबी गेहूँ अधिप्राप्ति का उद्देश्य

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी किसान भाइयो को अपनी पसद के किसी भी पैक्स या फिर व्यापार मंडल पर फसल बेचने की सुविधा प्रदान करना और उनकी गेहू की फसल बेचने पर उचित दाम उपलब्ध कराना । बिहार राज्य में रबी गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु किसान ऑनलाइन आवेदन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते है। बिहार गेहूं अधिप्राप्ति के लिए रैययत किसान और गैर रैयत किसान दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते है।

Bihar Gehu Adhiprapti के लाभ

  • बिहार सरकार की किसान गेहूं अधिप्राप्ति की सुविधा के माध्यम से राज्य के सभी किसान भाई अपने फसल को अपने पसंद के स्थान पर अच्छे दामों पर बेच सकते है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान गेहूं अधिप्राप्ति के लिए रैययत किसान और गैर रैयत किसान दोनों ही कर सकते है और इस योजना का लाभ उठा सकते है।
  • राज्य के किसान भाई अपनी फसल किसी भी पैक्स या फिर व्यापार मंडल पर गेहूं बेच सकते हैं।
  • राज्य के जो किसान गेहूं अधिप्राप्ति का लाभ उठाना चाहते है तो वह ई – सहकारी, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते है।

जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • किसान रजिस्ट्रेशन नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • किसान निबंधन संख्या
  • भूमि संबंधित दस्तावेज एवं रसीद

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति रबी फसल का मूल्य

साधारण गेहूं की कीमत2188 रुपए प्रति क्विंटल
ग्रेड ए की कीमत2233 रुपए प्रति क्विंटल 

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति मुख्य विशेषताएं

  • बिहार सरकार यह भी निर्धारित करेगी किसान गेहूं अधिप्राप्ति योजना के तहत किसानो द्वारा अधिकतम कितना गेहूं खरीदा जाएगा।
  • बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष यह भी तय किया जाता है गेहूं के लिए न्यूनतम खरीदारी मूल्य क्या होगा। उसी मूल्य के हिसाब से गेहू बेचा जा सकता है।
  • गेहू अधिप्राप्ति योजना के तहत रैयत किसान के लिए अधिकतम गेहूँ की मात्रा 150 क्विंटल व गैर रैयत किसान के लिए अधिकतम गेहूँ की मात्रा 50 क्विंटल की खरीद की जाएगी। यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल को बिहार सरकार द्वारा रैयत किसान व गैर रैयत kisano ke liye निर्धारित कर di gyi hai।
  • बिहार राज्य के जिन किसानों की गेहू की फसल बिक जाएगी उन किसानो को 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में सम्पूर्ण धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से राज्य खाद्य निगम द्वारा ट्रांसफर की जाएगी।

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 2024-25?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीच दिए गए तरीके को फॉलो करे।

Bihar Gehu Adhiprapti
Bihar Gehu Adhiprapti Application Form
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा और नीचे आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी लिखी हुई दिखाई देगी आपको ये पूरी जानकारी पढ़नी होगी इसके बाद ऊपर आपको कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या को भरना होगा।
  • संख्या को भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। और फिर आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस एप्लीकेशन में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा और फिर अपने सभी दस्तावेजो को स्व – अभिप्रमाणित करके स्कैन करना होगा और अपलोड करना होगा ।
  • इसके पश्चात् सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

संपर्क विवरण

  • 2nd Floor, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna – 800 015.
  • (0612)-2200693
  • हेल्प लाईन नंबर:- DIAL 1800 1800 110

पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति हेतु किसान आवेदन कैसे करे ?

राज्य के जो बिहार गेहूं अधिप्राप्ति हेतु किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह epacs.bih.nic.in पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते है।

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति हेतु कौन कौन से किसान आवेदन कर सकते है।

इस योजना के तहत राज्य के रैयत कृषक और गैर रैयत कृषक यानि जो खुद की ज़मीन के खेती करता है और दूसरा वो जो दुसरो की ज़मीन में खेती करता है दोनों ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

कोई भी समस्या आने की स्थिति में कहां संपर्क किया जा सकता है?

इस लेख के माध्यम से हमने आपको बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान कर दी है यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई भी कठिनाई आती है तो आप ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।

गेहूं अधिप्राप्ति डायरेक्ट लिंक

आधिकारिक वेबसाइटगेहूं अधिप्राप्ति वेबसाइट
नए अपडेट के लिए विजिट करेंSarkariHelp24.in

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