मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, जरुरी दस्तावेज व लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के पशुपालको के कल्याण के लिए एक योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है। इस योजना के माध्यम से पशुपालको को उनके पशुओ का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे पशुपालको के परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 के तहत पशुपालको को उनके पशुधन की हानि होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए पशुपालको के पशुओ का बीमा किया जा जाएगा ताकि पशु हानि की स्थिति मे उनके स्वामियो को कुछ मुआवजा उपलब्द हो सके। इस योजना को 400 करोड़ रुपेय के बजट के साथ शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए 13 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के इच्छुक व पात्र किसानो को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा 13 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को शुरू किया गया है राज्य के पशुपालको के हित को ध्यान मे रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालको को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय या भैंस और 5-5 लाख भेंड़ या बकरी एंव 1 रुपेय ऊंट जैसे पशुओ का बीमा किया जाएगा जिससे उन पशुओ को बीमा कवरेज प्रदान किया जावेगा। जिससे इन पशुओ की अकास्मिक मृत्यु पर पशुपालन परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त होगा और उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए 13 दिसंबर से पंजीकरण शुरू हो चुके है राज्य के जो कोई भी इच्छुक व पात्र किसान/पशुपालक इस योजना मे आवेदन करना चाहते है तो वह ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालको आर्थिक संबल प्रदान करना है ताकि वह आर्थिक रुप से सशक्त हो सके। इस योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालको के दुधारू पशुओ का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा जिससे किसी दुधारू पशु की अकास्मिक मृत्यु होने पर उनको वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। मंगला पशु बीमा योजना के प्रथम चरण मे 21 लाख पशुओ को लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अन्तर्गत पशुओ की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवार को आर्थिक सबंल प्राप्त होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा और वह सशक्त व आत्मनिर्भर होगें।

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मुख्य तथ्य मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025

योजना का नाममुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025
शुरू की गईमुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा
कब शुरू की गई13 दिसंबर 2024
राज्यराजस्थान
वर्ष2025
लाभार्थीराज्य के पशुपालक
उद्देश्यपशुपालको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
लाभपशुओं का बीमा सुविधा।
लाभान्वित पशु21 लाख
बजट राशी400 करोड़ रुपये।
बीमा की अवधि1 वर्ष
बीमित पशुगाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट
पंजीकरण शुल्कनिशुल्क
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://mmpby.rajasthan.gov.in/

पात्रता मापतंड

  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक एक किसान या पशुपालन होना चाहिए।
  • बीमा के लिए पशुओ की टैगिंग अनिवार्य है।
  • चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गायं, भैंस अथवा दोनो) 10 बकरी/10 भेड़/1 ऊंट का निशुल्क बीमा किया जाएगा।
  • इस योजना के अन्तर्गत बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा इसके लिए कोई प्रीमियम नही देना होगा।
  • इस बीमा योजना का लाभ केवल उन्ही पशुओ को मिलेगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नही है।

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 के लाभ

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मंगला पशु बीमा योजना को शुरू किया गया है।
  • राज्य के किसानो एंव पशुपालको को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • इस योजना के तहत राज्य के वह पशुपालक जो गाय, भेंस, बकरी तथा ऊंट का पालन करते है तो उनके परिवारो को पशुधन का रिस्क कवर किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की अकास्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा।
  • ताकि पशु हानि की स्थिति मे उनके स्वामियो को मुआवजा उपलब्ध हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी बनी रहे।
  • इस योजना को 400 करोड़ रुपेय के बजट के साथ शुरू किया गया है।
  • Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana के माध्यम से राज्य के पशुपालको को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
  • जिसके पहले चरण मे 5-5 लाख दुधारू गाय या भैंस और 5-5 लाख भेंड़ या बकरी एंव 1 रुपेय ऊंट जैसे पशुओ का बीमा किया जाएगा।
  • जिससे उन पशुओ को बीमा कवरेज प्रदान किया जावेगा।
  • इस योजना मे बीमा के लिए लॉटरी के द्वारा पशुपालको का चयन किया जाएगा।
  • राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालको को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए 13 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके है।
  • जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के इच्छुक व पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नम्बर
  • पासपोर्ट साइज़़ फोटो।

पशु बीमा के लिए निर्धारित आयु

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशु बीमा के लिए निर्धारित आयु का विवरण इस प्रकार है।

पशु का प्रकारबीमा के लिए आयु सीमा
दुधारू गाय3 से 12 वर्ष
दुधारू भैंस4 से 12 वर्ष
बकरी (मादा)1 से 6 वर्ष
भेंड (मादा)1 से 6 वर्ष
ऊंट (नर/मादा)2 से 15 वर्ष

पशु बीमा हेतु निर्धारित मूल्य

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशु की आकास्मिक मृत्यु पर दिया जाने वाली बीमा राशी का विवरण इस प्रकार है।

पशु की कीमत निर्धारण मे पशु चिकित्सा का निर्णय अन्तम होगा।

पशु का प्रकारबीमा राशी निर्धारण का आधारअधिकतम मूल्य
गाय3000 रुपये प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन40,000 रुपेय।
भैंस4000 रुपये प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन40,000 रुपेय।
बकरी (मादा)4000 रुपेय।
भैड़ (मादा)4000 रुपेय।
ऊंट40,000 रुपेय।

किस मे मिलेगा बीमा के लिए दावा

मंगला पशु बीमा योजना के अन्तर्गत किसी भी कारण किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना आदि मे मृत्यु होने पर मिलने वाला बीमा क्लेम का विवरण इस प्रकार है।

  • आग लगने पर
  • सड़क दुर्घटना
  • आकाशीय बिजली गिरने पर
  • प्राकृतिक आपदा
  • जहरीली घास खाना
  • सर्प या कीड़ा काटने पर
  • बीमारी की अवस्था मे

पशुपाल की बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने पर, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने पर, प्राकतिक आपदा, जहरीरी घास खाने पर सर्प या कीड़ा काटने की स्थिति को छोड़कर 21 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की मे क्लेम / दावा भुगतान का लाभ दिया जाएगा इसकी जानकारी एक एसएमएस पशुपालक के मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना के तहत बीमा के लिए लॉटरी के द्वारा पशुपालको का चयन किया जाएगा जिसमे राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालक का प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपलको के लिए क्रमश 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है इस योजना मे बीमा राशी का निर्धारण पशु की नस्ल, आयु, दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मगंला पशु बीमा योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु

अगर बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो इस स्थिति मे पशुपालक को बीमा विभाग सूचना देनी होगी सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का रि-टैगिंग करवाकर पॉलिसी एंव सॉफ्टवेयर मे नए टैग की प्रविष्टि करेगा।

  • पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री/उपहार दिये जाने की स्थिति मे बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी।
  • बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी।
  • बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सा द्वारा मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेटर या ऐप मे एंटर किया जाएगा।
  • बीमा विभाग द्वारा 21 दिन के कार्य दिवस मे मृत बीमित पशु की दावा राशी का भुगतान सम्बन्धित पशुपालक को कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा।

Mukhyamantri Mangla Pashu Yojana Portal
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
  • इसके बाद अगले पेज पर “में पंजीकरण के उद्देश्य से जन आधार के उपयोग के लिए अपनी सहमति देता हूं मैने सभी नियम व शर्ते पढ़ ली है” को चेक करें।
Registration Form
Registration Form
  • इसके बाद अपना जन आधार संख्या दर्ज करना है और Fetch Details के लिंक पर क्लिक करना है।
  • अब आपके जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको अगले पेज पर दर्ज करना है और Verify के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • वेरिफिकेशन करते ही आपके सामने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको अपने पशुओं की पूछी गई सभी जानकारी भरनी है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
  • अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही पशुपालक के मोबाइल नम्बर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमे जिसमे बीमा पॉलिसी का लिंक होगा इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने बीमा पॉलिसी से सम्बन्धि जानकारी देख सकते है।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।

सम्पर्क विवरण

अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024 से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

  • हेल्पलाइन नम्बर – 0141 2742709

अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा 13 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है?

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालको को उनके पशुओ पर सुरक्षा बिमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान मंगला पशु बीमा योजना का लाभ कब और किसे मिलेगा?

राजस्थान मंगला पशु बीमा योजना का लाभ पशुपालको को उनके पशुओ की अकाल मृत्यु होने पर मिलेगा।

मंगला पशु बीमा योजना के ऑनलाइन आवेदन कब शुरू किए गए है?

मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके है।

मंगला पशु बीमा योजना मे आवेदन करने की अन्तिम तिथि क्या है?

राजस्थान मंगला पशु बीमा योजना मे आवेदन करने की अन्तिम तिथि 12 जनवरी 2025 है।

इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mmpby.rajasthan.gov.in/ है।

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