बिहार सरकार द्वारा स्वरोज़गार को बढावा देने और बेरोज़गार नागरिको को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक योजना की शुरूआत की गई है जिसका नाम मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर वाहन खरीदने पर नागरिको को 5 लाख रूपेय तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ताकि राज्य के बेरोज़गार नागरिक बिना किसी आर्थिक समस्या के एक वाहन खरीद सके और खुद का रोज़गार शुरू कर सके।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024 का संचालनबिहार परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा जिससे राज्य मे रोज़गार के अवसरो को बढ़ावा मिलेगा और बेरोज़गार नागरिको को रोज़गार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के इच्छुक व पात्र उम्मीवार 25 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवदेन कर सकते है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है
बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को शुरू किया गया है। इस के तहत राज्य के बेरोज़गार नागरिको को वाहन खरीदने पर बिहार सरकार द्वारा 500000 रूपेय तक का अनुदान दिया जाएगा। जो सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। ताकि बेरोज़गर नागरिक अपने लिए 22 सीटर बस खरीद सकेगें और इसे चलाकर वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगें। जिससे बेरोज़गार लोगो को रोज़गार प्राप्त होगा और राज्य मे बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष मे दूसरे चरण के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू किये गए है जो 25 अगस्त 2024 तक चलेगें। राज्य के सभी नागरिक अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक वर्ग से आवेदन करने के लिए लोगो को जागरूक करने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
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Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। ताकि राज्य मे प्रखंड स्तर पर परिवहन व्यवस्था मे सुधार हो सके और बेरोज़गार नागरिको को रोज़गार उपलब्ध हो सके। Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार नागरिको को खुद का रोज़गार शुरू करने हेतु वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रूपेय का अनुदान प्रदान किया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को स्वरोज़गार का अवसर प्राप्त होगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त कर लाभार्थी अपना स्वंय का परिवहन व्यवसाय शुरू कर सकेगें और एक अच्छी आय कमा सकेगें। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र मे आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो को आवागमन के लिए सुविधाजनक परिवहन सेवाएं प्राप्त हो सकेगीं। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व पात्र नागरिको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
मुख्य तथ्य मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना
योजना का नाम | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana |
आरम्भ की गई | बिहार सरकार द्वारा |
सम्बन्धित विभाग | परिवहन विभाग बिहार |
वर्ष | 2024 |
राज्य | बिहार |
लाभार्थी | राज्य के बेरोज़गार नागरिक। |
उद्देश्य | बेरोज़गा नागरिको को रोज़गार प्रदान करना। |
लाभ | वाहन खरीदने हेतु अनुदान। |
अनुदान राशी | 5 लाख रूपेय। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://appsonline.bih.nic.in/ |
आवेदन शुरू | 1 अगस्त 2024 |
आवेदन की अन्तिम तिथि | 25 अगस्त 2024 |
पात्रता मापतंड
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक बेरोज़गार नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास हेवी ड्राईविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- राज्य के सभी वर्ग समुदाय के नागरिक इस योजना के लिए पात्र होगें।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी मे या आयकर दाता नही होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता मोबाइल नम्बर व आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभ
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार नागरिको को रोज़गार प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बेरोज़गार लोगो को 5 रूपेय तक का अनुदान दिया जाएगा।
- जिससे वह खुद का वाहन खरीद सकेगें और रोज़गार से जुड़ सकेगें।
- राज्य के गरीब एंव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना का संचालन परिवहन विभाग बिहार द्वारा किया जाएगा।
- Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के अन्तर्गत राज्य की 8400 से भी अधिक ग्राम पंचायतो को शामिल किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत वाहन खरीदने पर वाहन की कुल लागत का 50% बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- यह अनुदान सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।
- राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगो को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- जिससे राज्य के बेरोज़गार नागरिको को रोज़गार का नया अवसर प्राप्त होगा और वह वाहन खुद का वाहन खरीद कर रोज़गार प्राप्त कर सकेगें।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्र मे आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो को आवागमन के लिए सुविधाजनक परिवहन सेवाएं प्राप्त हो सकेगीं।
- यह योजना प्रखंड क्षेत्रो मे यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करेगी जिससे अधिक से अधिक लोगो को रोज़गार प्राप्त होगा और राज्य मे बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट।
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
आर्थिक सहायता
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के तहत बिहार सरकार द्वारा जिला मुख्यालय वाले ब्लॉको को छोड़कर शेष 496 ब्लॉको के लोगो को इस योजना का लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से अधिकतम 7 लोगो को लाभान्वित किया जाएगा बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सरकार बसो की खरीद पर भी सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी और प्रति बस पर लाभार्थी को 500000 रूपेय का अनुदान प्रदान करेगी। जिस ब्लॉक मे अनुसूचित जाति की आबादी 1000 से अधिक होगी उस ब्लॉक मे भी मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के तहत प्रत्येक प्रखंड के केवल 7 लोगो को लाभान्वित किया जाएगा इसके लिए अलग अलग जाति के लोगो को चयनित किया जाएगा। जिसमे अनुसूचित जाति वर्ग के 2 लोगो को चयनित किया जाएगा। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग से भी 2 लोगो का चयन किया जाएगा। पिछड़े वर्ग से एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। वही अल्पसंख्यक समुदाय से केवल एक ही व्यक्ति का चयन किया जाएगा। जबकि सामान्य वर्ग से एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो किसी भी आरक्षित श्रेणी मे नही आता है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ग को आवेदन करने के लिए लोगो जागरूक करने के लिए प्रखंड स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत 1 अगस्त से ऑनलाइना आवेदन शुरू हो चुके है जो 25 अगस्त 2024 तक चलेगें। आवेदनो की सत्यता की जांच 27 अगस्त को की जाएगी इसके बाद 29 अगस्त को लाभुको की सूचीं जिलाधिकारी की देखरेख मे तैयार की जाएगी। 2 सिंतबर को चयनित लाभुको की सूची का प्रकाशन किया जाएगा लाभार्थियो को वाहन खरीदने के बाद DTO कार्यालय मे सम्बन्धित दस्तावेज़ जमा करने होगें।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राज्य के जो कोई भी इच्छुक व पात्र उम्मीदवार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना मे आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो वह निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर अपने घर बैठे ही इस योजना मे आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको मांगी गई जानकारी जैसे- मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, ड्राईविंग लाइसेंस नम्बर आदि दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Register के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित जानकारी आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी।
- अब आपको नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना है जो आपको ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा।
- लॉगिन करने के बाद आपके सामने मुख्यंत्री प्रखंड परिवहन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है अब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको एक रशीद प्राप्त होगी जिसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
यदि आप मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
- Helpline Number – 0612 2547346
पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार नागरिको को स्वरोज़गार हेतु खुद का वाहन खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपेय का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के तहत एक प्रखंड से कितने लोगो को लाभ प्राप्त होगा?
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के तहत एक प्रखंड से 7 लोगो को लाभ प्राप्त होगा।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कब शुरू किये गए?
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना मे आवेदन की अन्तिम तिथि क्या है?
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana मे आवेदन की अन्तिम तिथि 25 अगस्त 2024 है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के बेरोज़गार नागरिको को प्राप्त होगा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना डायरेक्ट लिंक
आधिकारिक वेबसाइट | मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन वेबसाइट |
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